मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में आपका स्वागत है
मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है । 1968 में राज्य सरकार के आदेश द्वारा मध्यप्रदेश के स्कूलों के लिए कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यपुस्तक के प्रकाशन, बिक्री/वितरण के लिए इस निगम को गठित किया गया था । निगम द्वारा रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी मध्यप्रदेश के अनुमोदन पश्चात अपने कार्य संपादन के नियमों (विनियम 1974) को तेयार किया तथा उक्त नियमों के अनुसार निगम अपने कार्यों का संपादन करता है । इसके अलावा, निगम समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए निर्देशों का भी पालन करता है ।
निगम की कार्यकारी शक्तिया निगम के अध्यक्ष/सभापति की अध्यक्षता में गठित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में निहित है । निगम के अध्यक्ष तथा निगम/बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्यों, प्रबंध निर्देशक सहित जो निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है ।
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